

"पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बिगड़ती सेहत को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दो दिन के भीतर अस्पताल में भर्ती कराने का आदेश दिया है।"
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को बड़ी राहत देते हुए पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जेल से अस्पताल स्थानांतरित करने का आदेश दिया है। 73 वर्षीय इमरान खान को रावलपिंडी की अदियाला जेल से इस्लामाबाद के शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में दो दिन के भीतर शिफ्ट करने के निर्देश दिए गए हैं।
अदालत ने इमरान खान के इलाज के लिए एक विशेष मेडिकल बोर्ड के गठन का भी आदेश दिया है, ताकि उनकी गिरती सेहत और विशेष रूप से उनकी आंखों की रोशनी से जुड़ी समस्याओं का उचित उपचार हो सके।
अगस्त 2023 से जेल में बंद इमरान खान के परिवार ने लंबे समय से जेल प्रशासन पर उनके स्वास्थ्य की उपेक्षा का आरोप लगाया था। सुप्रीम कोर्ट ने न केवल उनके बेहतर इलाज का मार्ग प्रशस्त किया है, बल्कि उन्हें हर सप्ताह अपने परिवार से मिलने की अनुमति भी दी है। साथ ही, उनके बेटों के साथ फोन पर बातचीत की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए गए हैं।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश इमरान खान की सजा या लंबित कानूनी मामलों को प्रभावित नहीं करता है, लेकिन इसे पाकिस्तान की वर्तमान राजनीति में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम के रूप में देखा जा रहा है। सरकारी सूत्रों के अनुसार, सरकार इस आदेश पर पुनर्विचार की मांग कर सकती है, जिससे अदालत और सरकार के बीच एक नया टकराव पैदा होने की संभावना है।





