

"झारखंड के चतरा जिले के चर्चित एसिड अटैक मामले में विशेष अदालत ने आरोपी संदीप भारती को आजीवन कारावास और 4 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।"
झारखंड के चतरा जिले के हंटरगंज थाना क्षेत्र में लगभग चार साल पहले हुए सनसनीखेज एसिड अटैक मामले में अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। विशेष सत्र न्यायाधीश (POCSO) अमरेश कुमार की अदालत ने मुख्य आरोपी संदीप भारती को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने विभिन्न धाराओं के तहत दोषी पर कुल 4 लाख रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है, जिससे न्याय की उम्मीद जगी है।
यह दिल दहला देने वाली घटना अगस्त 2022 की है, जब आरोपी ने सोते समय एक नाबालिग बच्ची और उसकी मां पर तेजाब से हमला कर दिया था। इस हमले में नाबालिग गंभीर रूप से झुलस गई थी, जिसके बाद उसका इलाज हंटरगंज, गया और रांची के अस्पतालों में कराया गया था। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पीड़िता को बेहतर इलाज के लिए एयरलिफ्ट कर दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) भेजा गया था, जहां लंबी चिकित्सा के बाद उसकी जान बचाई जा सकी।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी संदीप भारती के खिलाफ एसिड अटैक की इस घटना से पहले ही पॉक्सो एक्ट के तहत एक अन्य मामला दर्ज किया गया था। वह उस मामले में जमानत पर बाहर आया था और पीड़िता तथा उसके परिवार पर केस वापस लेने का लगातार दबाव बना रहा था। जब परिवार ने उसकी बात नहीं मानी, तो उसने प्रतिशोध की भावना से इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया, जिसे अदालत ने अत्यंत गंभीर अपराध माना है।
अदालत ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 326ए के तहत उम्रकैद व 3 लाख रुपये जुर्माना, धारा 307 के तहत उम्रकैद व 40 हजार रुपये जुर्माना और धारा 450 के तहत 10 साल की कैद व 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। प्रभारी लोक अभियोजक अमित कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि जुर्माने की कुल राशि पीड़िता को दी जाएगी। साथ ही अदालत के निर्देशानुसार, पीड़िता के इलाज का खर्च सरकार वहन करेगी और सरकारी प्रावधानों के तहत अन्य सहायता भी प्रदान की जाएगी।





