

"झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के सभी थानों में अनिवार्य रूप से CCTV कैमरे लगाने में हो रही देरी पर नाराजगी जताते हुए DGP को अवमानना नोटिस जारी किया है।"
झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के सभी थानों में CCTV कैमरे लगाने के मामले में सरकार के ढुलमुल रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई है। मुख्य न्यायमूर्ति और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को फटकार लगाई है।
अदालत ने झारखंड के पुलिस महानिदेशक (DGP) को अवमानना नोटिस जारी करते हुए 30 सितंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि सरकार ऐसी स्थिति पैदा न करे जिससे अदालत को कड़ी कार्रवाई करनी पड़े। इसके अलावा, राज्य के मुख्य सचिव और गृह सचिव को भी संयुक्त रूप से शपथ पत्र दाखिल करने का आदेश दिया गया है।
न्यायालय ने निर्देश दिया है कि 30 सितंबर तक राज्य के हर थाने में CCTV कैमरे इंस्टॉल किए जाएं और इसकी अनुपालन रिपोर्ट (Compliance Report) कोर्ट में पेश की जाए। इस मामले में डॉ. डी. अग्रवाल को भी 11 सितंबर तक जवाब दाखिल करने को कहा गया है।
मामले की अगली विस्तृत सुनवाई 17 सितंबर को निर्धारित की गई है। अदालत का यह रुख दर्शाता है कि अब केवल आश्वासनों से काम नहीं चलेगा और प्रशासन को जमीनी स्तर पर निर्देशों का पालन करना ही होगा।





