

"हिमांशु हत्याकांड के बाद जमशेदपुर के 6 थाना क्षेत्रों में BNSS की धारा 163 लागू कर दी गई है, जबकि एसएसपी और एसपी को पद से हटाकर उच्च अधिकारियों को कैंप करने का निर्देश दिया गया है।"
जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित डबल डाउन (DD) बार एंड रेस्टोरेंट के बाहर हुए चर्चित हिमांशु हत्याकांड के बाद जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है।
कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने बड़ा कदम उठाते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 शहर के छह थाना क्षेत्रों - साकची, बिष्टुपुर, सोनारी, कदमा, एमजीएम और मानगो - में लागू कर दी है।
मंगलवार देर शाम मुख्यमंत्री के निर्देश पर जमशेदपुर के एसएसपी पीयूष पांडेय और सरायकेला-खरसावां की एसपी निधि द्विवेदी को उनके पद से हटाकर पुलिस मुख्यालय से संबद्ध कर दिया गया। साथ ही रांची के एडीजी और कोल्हान आयुक्त को जमशेदपुर में कैंप करने तथा चाईबासा के डीआईजी को शहर में रहकर हालात की लगातार समीक्षा करने का निर्देश दिया गया है।
धालभूम के अनुमंडल दंडाधिकारी अर्नव मिश्रा द्वारा जारी आदेश के अनुसार, खुफिया एजेंसियों से मिली सूचना के आधार पर आशंका जताई गई थी कि हत्याकांड के विरोध में विभिन्न संगठनों द्वारा धरना, प्रदर्शन, रोड जाम, जुलूस और जनसभा आयोजित की जा सकती है, जिससे कानून-व्यवस्था बिगड़ने की संभावना है।
यह आदेश 1 जुलाई 2026 से अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान बिना प्रशासनिक अनुमति किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस, प्रदर्शन, रोड जाम या शांति व्यवस्था प्रभावित करने वाली गतिविधियों पर रोक रहेगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ BNSS और अन्य संबंधित कानूनों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
जिला प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने, शांति बनाए रखने और कानून-व्यवस्था कायम रखने में सहयोग करने की अपील की है।





